तजिंदर पाल बग्गा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से शनिवार को देर रात बड़ी राहत मिल गई।
गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
मोहाली कोर्ट की ओर से जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक किसी भी ऐक्शन पर रोक लगा दी है।
इसका अर्थ हुआ कि अगली सुनवाई तक पंजाब पुलिस तजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली नहीं आ सकती है।
हाईकोर्ट के आदेश पर बग्गा के पिता ने भी खुशी का इजहार किया है।
उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के साथ आतंकी की तरह व्यवहार किया गया।
तजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने कहा, "हमें खुशी है कि पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने तजिंदर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।
अरविंद केजरीवाल उनसे डरते हैं क्योंकि वह अपने गलत कामों को उजागर कर रहे हैं।
उसने तजिंदर को आप में शामिल होने के लिए मनाने की भी कोशिश की लेकिन वह शामिल नहीं हुआ।"